चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने से किया इनकार

राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट की ओर से दी गई जमानत पर रोक लगाने की सीबीआई की मांग भी स्वीकार नहीं की गई। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में जमानत दी गई थी। जांच एजेंसी ने अदालत से उनकी जमानत रद्द करने और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।
हाईकोर्ट के आदेश में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने सीबीआई की ओर से मांगी गई अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट को मामले में लंबित अपील की सुनवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि संभव हो तो छह महीने के भीतर इस मामले का निपटारा किया जाए।
कानूनी सवालों पर फैसला बाद में
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले से जुड़े कानूनी मुद्दों और सवालों को फिलहाल खुला रखा गया है। अदालत ने संकेत दिया कि आगामी सुनवाई के दौरान इन बिंदुओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा।







