गोपालगंज जहरीली शराब कांड: नौ दोषियों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, चार महिलाओं को उम्रकैद
नई दिल्ली। बिहार के गोपालगंज जिले के चर्चित खजूरबानी जहरीली शराबकांड में कोर्ट ने शुक्रवार को 13 में से नौ दोषियों को फांसी और चार महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बात दें कि 15 व 16 अगस्त 2016 को नगर थाने के खजूरबानी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। 10-12 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। 16 और 17 अगस्त 2016 को छापेमारी कर पुलिस ने खजूरबानी में भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद की थी। शराब बरामद होने के बाद उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। जांच में यह पाया गया कि शराब में मिथाइल है।
पुलिस ने इस मामले में खजुरबानी वार्ड नंबर 25 निवासी छठू पासी, कन्हैया पासी, लालझरी देवी, कैलाशो देवी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, रीता देवी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी, मुन्ना चौधरी, इंदु देवी और ग्रहण पासी को नामजद अभियुक्त बनाया गया। वहीँ एक शख्स की मौत सुनवाई की दौरान हो गई थी।