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पंजाब में आज से ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ लागू, महिलाओं के खातों में DBT से पहुंचेंगे ₹1,000 से ₹1,500 प्रतिमाह

पंजाब सरकार आज (1 जुलाई) से महिलाओं के लिए अपनी महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान संगरूर जिले के धुरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे और वेब पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सम्मान राशि भेजी जाएगी।सरकार के अनुसार, अब तक इस योजना के लिए करीब 50 लाख महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बाद में पंजीकरण कराने वाली पात्र महिलाओं को भी योजना का पूरा लाभ मिलेगा।

पहली किस्त में मिलेगी तीन महीने की राशि

योजना की शुरुआत के अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान तीन महीने की सम्मान राशि एक साथ महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3,000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 4,500 रुपये प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बुधवार दोपहर 12 बजे के बाद पात्र महिलाओं के मोबाइल फोन पर बैंक खाते में राशि जमा होने का संदेश भी भेजा जाएगा।

क्या है ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’?

‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ पंजाब सरकार की महिला कल्याण योजना है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के दौरान की थी। योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

कैसे मिलेगी राशि?

योजना के तहत आर्थिक सहायता सीधे महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है।

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

  • महिला पंजाब की स्थायी निवासी हो।
  • आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
  • आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो।
  • पात्रता संबंधी अन्य सरकारी शर्तों का पालन करती हो।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
  • पंजाब का राशन कार्ड या वोटर आईडी
  • आधार और बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर

पंजाब सरकार का दावा है कि योजना के पहले चरण में राज्य की लगभग 97 प्रतिशत पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। यह योजना महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी वित्तीय भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की एक प्रमुख पहल मानी जा रही है।

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