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पंजाब में न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी, 1 सितंबर 2025 से लागू होगा नया वेतनमान

खन्ना: पंजाब सरकार के श्रम विभाग ने कर्मचारियों को राहत देते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस संबंध में विभाग की ओर से 24 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया गया है। नया वेतनमान राज्य के कारखानों, नगर काउंसिलों और नगर निगमों में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा और यह 1 सितंबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अनस्किल्ड श्रेणी, जिसमें चपरासी, चौकीदार और हेल्पर जैसे कर्मचारी शामिल हैं, के लिए न्यूनतम मजदूरी 11,726.40 रुपये तय की गई है। सेमी-स्किल्ड श्रेणी, जिसमें अनस्किल्ड पद पर 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले या नए आईटीआई डिप्लोमा धारक शामिल हैं, के लिए मजदूरी 12,506.40 रुपये निर्धारित की गई है।

स्किल्ड श्रेणी में आने वाले कर्मचारी, जैसे सेमी-स्किल्ड पद पर 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले लोहार और इलेक्ट्रीशियन, अब 13,403.40 रुपये न्यूनतम वेतन पाएंगे। वहीं हाई-स्किल्ड श्रेणी, जिसमें ग्रेजुएट तकनीकी डिग्री धारक, ट्रक और क्रेन चालक शामिल हैं, के लिए मजदूरी 14,435.40 रुपये तय की गई है।

इसके अलावा स्टाफ कैटेगरी-ए, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट और एमबीए जैसे कर्मचारी आते हैं, के लिए न्यूनतम वेतन 16,896.40 रुपये रखा गया है। स्टाफ कैटेगरी-बी यानी ग्रेजुएट कर्मचारियों को 15,226.40 रुपये, स्टाफ कैटेगरी-सी यानी अंडर ग्रेजुएट को 13,726.40 रुपये और स्टाफ कैटेगरी-डी यानी 10वीं पास कर्मचारियों के लिए 12,526.40 रुपये वेतन निर्धारित किया गया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों को आर्थिक रूप से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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