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पटना फायरिंग केस में खान सर को राहत, 25 जून तक गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में शिक्षक और यूट्यूबर खान सर (फैजल खान) को अदालत से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को जारी रखते हुए सुरक्षा अवधि को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है। अदालत ने खान सर को मिली अंतरिम राहत 25 जून तक के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ ही पुलिस को निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में मामले से संबंधित अद्यतन केस डायरी भी प्रस्तुत की। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और जांच की प्रगति का संज्ञान लेते हुए अंतरिम सुरक्षा बनाए रखने का आदेश दिया। वहीं, खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स से जुड़े मामले पर भी अब अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर 2 और 3 जून को हिंसा, तोड़फोड़ और सुरक्षा कर्मी पर हमले की घटनाएं सामने आई थीं। आरोप लगाया गया था कि प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों ने कोचिंग सेंटर पर हमला किया और फायरिंग की। मामले में कोचिंग संचालक रौशन आनंद समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। हालांकि करीब 12 दिन बाद रौशन आनंद को अदालत से जमानत मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए।

इस मामले में रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव भी नामजद थे। कुछ दिन पहले नेपाल के विराटनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। बताया गया कि वह गिरफ्तारी के डर से नेपाल में रह रहे थे। रौशन आनंद ने प्रिंस यादव की मौत के लिए भी खान सर को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अदालत में अगली सुनवाई 25 जून को होगी, जहां इस प्रकरण से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी सुनवाई की जाएगी।

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