कोचिंग विवाद मामले में ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद को झटका, जमानत याचिका खारिज, खान सर को अंतरिम राहत

पटना में चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को बड़ा कानूनी झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर मंगलवार को आदेश सुनाया गया। यह मामला 2 जून की रात हुए उस विवाद से जुड़ा है, जिसमें खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के बाहर हंगामे और फायरिंग की घटना सामने आई थी। शिकायत में ज्ञान बिंदु कोचिंग और उसके संचालकों पर कथित साजिश रचकर हमला कराने का आरोप लगाया गया था।
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जांच के दौरान सामने आए एक वीडियो और खान सर के दो सुरक्षा कर्मियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले में खान सर का नाम भी शामिल किया। इसके बाद आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।वहीं दूसरी ओर, खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल अदालत से राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है।
अदालत के इस आदेश का अर्थ है कि फिलहाल पुलिस खान सर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सकेगी और उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक रहेगी। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को जारी किया गया। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है। आने वाले दिनों में जांच की प्रगति और अदालत की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें बनी रहेंगी।







