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पंजाब फिल्म संवर्धन नीति-2026 जारी, फिल्म निर्माण पर 25% तक सब्सिडी और सिंगल विंडो क्लीयरेंस की सुविधा

मोहाली। पंजाब सरकार ने फिल्म निर्माताओं, रचनात्मक पेशेवरों, निवेशकों और मीडिया से जुड़े अन्य हितधारकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से पंजाब फिल्म संवर्धन नीति-2026 जारी की है। इस नीति के तहत फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली और राज्य में पूर्ण सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

इस नीति की घोषणा मोहाली में आयोजित प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन-2026 के दौरान मीडिया और मनोरंजन सत्र में आयोजित पैनल चर्चा के दौरान की गई। सरकार राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मोहाली में फिल्म सिटी विकसित करने और फिल्म निर्माण से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है।

फिल्मों और वेब सीरीज पर 25 प्रतिशत सब्सिडी

इनवेस्ट पंजाब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित ढाका ने बताया कि राज्य सरकार फिल्मों, वृत्तचित्रों और वेब सीरीज के निर्माण पर 25 प्रतिशत तक पूंजी सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी प्रति फिल्म या वेब सीरीज अधिकतम तीन करोड़ रुपये तक होगी।

पंजाबी फिल्मों को मिलेगी अधिक राहत

उन्होंने बताया कि पंजाबी भाषा में बनने वाली फिल्मों के लिए सब्सिडी की सीमा निर्माण लागत की 30 प्रतिशत तक होगी। इस श्रेणी में प्रति फिल्म अधिकतम साढ़े तीन करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

फिल्म सिटी और स्टूडियो के लिए भी प्रोत्साहन

नई नीति में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, वीएफएक्स स्टूडियो और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया गया है। इसके तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को 20 प्रतिशत तक पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि राज्य में फिल्म और मीडिया उद्योग का तेजी से विकास हो सके।

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