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अबान के जनाजे में शामिल होंगे अतीक के बेटे उमर और अली, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी पैरोल

अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर और अली अहमद की पैरोल अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों अपने छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे में शामिल हो सकेंगे।

हालांकि, हाईकोर्ट ने पैरोल के साथ एक स्पष्ट शर्त भी लगाई है। अदालत ने निर्देश दिया है कि पैरोल की अवधि के दौरान मोहम्मद उमर और अली अहमद किसी भी मीडिया संस्थान से बातचीत नहीं करेंगे। दरअसल, दोनों भाइयों ने अपने छोटे भाई अबान अहमद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैरोल की अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

गौरतलब है कि गुरुवार को झांसी जिले में हुए एक भीषण सड़क हादसे में अबान अहमद समेत दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कार में सवार तीन अन्य लोग घायल हो गए थे। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों के अनुसार, अबान अहमद को प्रयागराज में उसके पिता अतीक अहमद की कब्र के पास सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। झांसी के अपर पुलिस अधीक्षक (देहात) अरविंद कुमार के मुताबिक, अबान अहमद अपने कुछ साथियों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाइयों मोहम्मद उमर और अली अहमद से मिलने जा रहा था। इसी दौरान पुंछ थाना क्षेत्र में झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर उसकी तेज रफ्तार एसयूवी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। हादसे में अबान की मौके पर ही मौत हो गई।

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