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नारायण साईं की पत्नी को मिला तलाक, कोर्ट ने 2 करोड़ रुपये भरण-पोषण देने का दिया आदेश

स्वयंभू बाबा आसाराम के बेटे नारायण साईं से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। इंदौर के कुटुम्ब न्यायालय ने नारायण साईं की पत्नी जानकी हरपलानी की तलाक अर्जी को मंजूर कर लिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि तलाक के बाद नारायण साईं को अपनी पत्नी को 2 करोड़ रुपये की स्थायी भरण-पोषण राशि देनी होगी। गौरतलब है कि नारायण साईं इस समय रेप मामले में सजा काट रहा है और गुजरात की सूरत जेल में बंद है।

जानकी हरपलानी के वकील अनुरागचंद्र गोयल ने बताया कि उनकी मुवक्किल ने साल 2018 में अपने पति पर मानसिक क्रूरता समेत कई आरोप लगाते हुए कुटुम्ब न्यायालय में तलाक की अर्जी दायर की थी। इस अर्जी में पांच करोड़ रुपये की एकमुश्त भरण-पोषण राशि की मांग की गई थी। हालांकि, नारायण साईं ने अदालत में इन आरोपों से इनकार किया था, लेकिन महिला की ओर से ठोस दस्तावेजी सबूत पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 2 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए तलाक मंजूर कर लिया और नारायण साईं को तीन महीने के भीतर 2 करोड़ रुपये भरण-पोषण राशि देने का निर्देश दिया।

वकील के अनुसार, नारायण साईं और जानकी हरपलानी की शादी साल 2008 में हुई थी और उनकी कोई संतान नहीं है। साथ ही, 2018 में अदालत ने नारायण साईं को हर महीने 50 हजार रुपये भरण-पोषण देने का आदेश भी दिया था, लेकिन बीते आठ वर्षों में उनकी ओर से कोई भुगतान नहीं किया गया।

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