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उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया SOP , समय पर समस्‍या नहीं सुलझाई तो उपभोक्‍ता को देना होगा दोगुना भुगतान

देहरादून। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम के लिए SOP (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम-2022 जारी किया है। बुधवार को जारी SOP के अनुसार विनियम में उल्लेखित सेवा के समय के अनुसार कार्य न करने पर उपभोक्ताओं को दोगुना भुगतान करना होगा।

विगत 15 वर्षों के अंतराल में नियामक एवं तकनीकी क्षेत्र में हुए परिवर्तन अथवा विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर संसूचित अधिसूचना के अनुरूप बुधवार को एसओपी जारी की गई। इस दौरान बताया गया कि उक्‍त एसओपी राज्‍य में 08.10.2022 से प्रभावी होगी।
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SOP के मुख्य बिंदु :
. SOP के अनुसार विनियम में उल्लेखित सेवा का समय पर निस्‍तारण न करने पर उपभोक्ताओं को दोगुना भुगतान करना होगा।
. उपभोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति क्लेम किये जाने हेतु प्रारूप निर्धारित किया गया है तथा नौ माह के बाद ऑनलाइन क्लेम की व्यवस्था बनाने को कहा गया है।
. घरेलू उपकरणों के फुंकने / खराब होने पर प्रतिपूर्ति में पूर्व में प्राविधानित धनराशि से दस गुना तक बढ़ोत्तरी की गयी है।
. वितरण अनुज्ञापी द्वारा शिकायत निस्तारण प्रक्रिया का विशेष विवरण तथा उपभोक्ताओं को प्रतिपूर्ति दिये जाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।
. लाईन / पोल / ट्रांसफॉर्मर स्थानान्तरण को आवेदक / उपभोक्ता सेवा के अंतर्गत ‘अन्य सेवायें’ शीर्षक में पहली बार सम्मिलित किया गया है तथा निर्धारित . . . . समयावधि के विपरीत विलम्ब पर प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी किया गया है।
. नये संयोजन को निर्गत किये जाने / लोड बढ़ाने अथवा घटाने में हुए विलम्ब पर व्यथित आवेदक / उपभोक्ता को मुआवजे का प्रावधान।
. विभिन्न रिपोर्टिंग प्रारूपों का मानकीकरण कर विनियमों में सम्मिलित किया गया है।
. शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के पंजीकरण एवं प्रतिपूर्ति धनराशि से सम्बन्धित ऑनलाइन सुविधा देने के लिए उत्‍तराखंड पावर कॉरपोरेश लिमिटेड को नौ . . . माह के अन्दर चरणबद्ध तरीके से व्यवस्था बनाने को कहा गया है।

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