दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत 23 आरोपी बरी, राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में कहा कि आबकारी नीति में किसी व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा के प्रमाण नहीं मिले। फैसला सुनते ही अदालत कक्ष में भावुक दृश्य देखने को मिला। कोर्ट से बाहर निकलते समय अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और उन्होंने खुद को “कट्टर ईमानदार” बताया। वहीं मनीष सिसोदिया के चेहरे पर भी राहत और खुशी साफ झलक रही थी। निर्णय के बाद दोनों नेताओं ने अपने वकील हरिहरन को गले लगाकर आभार जताया।
गौरतलब है कि जब नई आबकारी नीति लागू की गई थी, उस समय मनीष सिसोदिया के पास ही आबकारी विभाग की जिम्मेदारी थी। सीबीआई ने इस नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया था। फैसला सुनाते हुए जज ने एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “कभी-कभी जब आप बहुत फाइलें पढ़ते हैं तो फाइलें आपसे बात करने लगती हैं।” अदालत ने यह भी कहा कि वह शुरुआत से ही कबूलनामा और स्टार गवाहों की सूची मांग रही थी, लेकिन चार्जशीट के साथ यह उपलब्ध नहीं कराई गई।
सुनवाई के दौरान एजेंसी की ओर से दलील दी गई कि संबंधित जानकारी सीलबंद लिफाफे में दी गई थी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब तक कन्फेशनल स्टेटमेंट की प्रति तक उपलब्ध नहीं कराई गई है और एजेंसी से ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है। अदालत के इस फैसले के साथ ही दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई की कार्यवाही को बड़ा झटका लगा है और सभी 23 आरोपियों को राहत मिली है।







