राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड स्कीम को बताया असंवैधानिक, सरकार को बड़ा झटका
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुमनाम चुनावी बॉन्ड स्कीम पर बड़ा फैसला देते हुए इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि चंदे की जानकारी न देना असंवैधानिक है। इसके साथ ही यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर्स को यह जानने का हक है कि पार्टियों को किसने चंदा दिया है।
केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि दो अलग-अलग फैसले हैं। एक उनके द्वारा लिखा गया और दूसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा और दोनों फैसले सर्वसम्मत हैं।