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ट्विटर से हुई कमाई पर आपको देना होगा जीएसटी, जानिए कितने फीसदी

नई दिल्ली। ट्विटर पर अगर आप ऐड रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम के तहत पैसे कमा रहे हैं तो आपको जीएसटी कानून के तहत 18 फीसदी की जीएसटी देना होगा।

हाल में एक्स ने अपने यूजर्स के अकाउंट में पैसे भेजे थे। कई लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर कर के एलन मस्क को धन्यवाद दिया था। अगर कोई व्यक्ति किराया, बैंक एफडी के इंटरेस्ट या फिर कोई और प्रोफेशनल से एक साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा कमाता है तो उसे टैक्स का भुगतान करना होगा। X से होने वाली कमाई को टैक्सेबल माना जाएगा।

पिछले दिनों एक्स ने अपने यूजर्स के वेरीफाई मेंबरशिप की शुरुआत की था। इसके बाद एक्स प्रीमियम ग्राहकों या वेरीफाई मेंबर के लिए एक ऐड रेवेन्यू शुरू किया था। इस स्कीम में वही लोग शामिल होंगे जिनके एक्स अकाउंट या फिर ट्विटर अकाउंट में पिछले तीन महीनों में पोस्ट पर 15 मिलियन ऑर्गेनिक इंप्रेशन और कम से कम 500 फॉलोअर्स होने चाहिए। इस स्कीम में शामिल होने के लिए, एक्स की कई शर्तों को यूजर्स को पूरा करना होगा।

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