आरबीआई ने तीन सरकारी बैंकों और एक फिनटेक कंपनी पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और फिनटेक कंपनी पाइन लैब्स पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। प्रेस रिलीज में आरबीआई ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 95.40 लाख रुपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 63.60 लाख रुपये, बैंक ऑफ इंडिया पर 58.50 लाख रुपये और पाइन लैब्स पर 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि कुछ ग्राहकों के खातों में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की राशि 10 कार्य दिवसों के भीतर जमा नहीं की गई और ग्राहकों को 24 घंटे की शिकायत सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके अलावा कुछ केसीसी खातों में परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रक्रिया में मैन्युअल हस्तक्षेप भी पाया गया।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि बैंक कुछ ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को निर्धारित समय में केन्द्रीय रजिस्ट्री पर अपलोड नहीं कर सका और कुछ ग्राहकों के बीएसबीडी खाते बिना आवश्यकता के खोले गए। बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण खातों में सेवा शुल्क व टीडीआर पर ब्याज भुगतान न करने के लिए लगाया गया। वहीं पाइन लैब्स ने केवाईसी प्रक्रिया पूरी किए बिना कई प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी किए, जिसके चलते उन पर जुर्माना लगाया गया।







