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हिजाब विवाद : कॉलेज ने कोर्ट का आदेश मानने को कहा, तो परीक्षा छोड़कर कॉलेज से निकल गईं छात्राएं

कर्नाटक हिजाब विवाद पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है और छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते।

कोर्ट का फैसला आने के बाद कर्नाटक के यादगीर में छात्राओं ने हिजाब पर आए फैसले का विरोध किया। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुरपुरा तालुक केंबवी गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के स्टूडेंट ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है। बता दें कि इन स्टूडेंट्स की एग्जाम की तैयारियों को लेकर एक परीक्षा थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने हाईकोर्ट का फैसला सुना, उन्होंने विरोध स्वरूप क्लास बहिष्कार कर दी। जानकारी के मुताबिक इन स्टूडेंट्स की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होनी थी, इसी बीच स्टूडेंट्स ने विरोध कर दिया।

वहीं हाईकोर्ट के फैसले से पहले राज्यभर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोप्पल, गडग, कलबुर्गी, दावणगेरे, हासन , शिवामोगा, बेलगांव, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु और धारवाड़ में धारा 144 लागू कर दी गई है। शिवामोगा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उधर, हाईकोर्ट के जज के आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

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