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बटला हाउस एनकांउटर केस के दोषी आरिज खान को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

नई दिल्ली। बटला हाउस एनकांउटर केस में गिरफ्तार हुए आतंकी आरिज खान को अदालत ने फांसी की सजा दी है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते यह सजा सुनाई। इससे पहले कोर्ट ने 8 मार्च को उसे दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 15 मार्च की तारीख तय की थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने दोषी आरिज खान की सजा पर पहले शाम चार बजे तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से कथित रूप से जुड़े आरिज खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि यह केवल हत्या का मामला नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून के रक्षक की हत्या का मामला है।

पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक ए.टी. अंसारी ने कहा कि इस मामले में ऐसी सजा दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे अन्य लोगों को भी सीख मिले और यह सजा मृत्युदंड होनी चाहिए। वहीं, आरिज खान के वकील ने मृत्युदंड का विरोध किया।

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