मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, अदालत ने सुनाया फैसला

मेरठ: उत्तर प्रदेश के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में अदालत ने बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को बड़ा फैसला सुनाया है। मर्चेंट नेवी के पूर्व कर्मचारी सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी की सजा दी गई है। करीब 13 महीने तक चली सुनवाई के दौरान 127 से अधिक तारीखें पड़ीं और 22 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद अदालत ने दोनों दोषियों की सजा पर फैसला सुनाया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी
सजा सुनाने से पहले अदालत ने बुधवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला से बातचीत की। जज ने दोनों से पूछा कि वे सजा के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। हालांकि, दोनों ने अपनी ओर से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसके बाद अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई।
30 सितंबर को दोषी करार दिए गए थे दोनों
सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने 30 सितंबर 2026 को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया था। इसके बाद से ही सजा को लेकर फैसला आने का इंतजार किया जा रहा था। बुधवार को अदालत ने इस मामले में अपना निर्णय सुना दिया।
क्या है मेरठ का नीला ड्रम हत्याकांड?
यह मामला मार्च 2025 में मेरठ में मर्चेंट नेवी के पूर्व कर्मचारी सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है। इस मामले में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला आरोपी बनाए गए थे। आरोप था कि सौरभ की हत्या के बाद उनके शव के टुकड़े किए गए और उन्हें एक नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से बंद कर दिया गया। मामले के सामने आने के बाद यह घटना देशभर में चर्चा का विषय बन गई थी। पुलिस जांच और अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अब अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है।







