Main Slideप्रदेश

अमृतसर में अनधिकृत कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई, एडीए ने कई निर्माण ध्वस्त किए

पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन, आईएएस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत, पीसीएस के आदेशों के अनुपालन में जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में रेगुलेटरी विंग ने पुलिस थाना कंबो के अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की।

एडीए की रेगुलेटरी टीम ने तहसील अमृतसर-2 के गांव नंगली, मुरादपुरा और बल खुर्द में अमृतसर–फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त किया। विभाग के अनुसार, भविष्य के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के निर्देशों के तहत गांव नंगली और बल खुर्द में बन रही नई अनधिकृत कॉलोनियों को पापरा एक्ट 1995 के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए थे। इन नोटिसों के बावजूद काम जारी रहने पर निर्माण कार्य रोकने के साथ डैमोलिशन की कार्रवाई की गई।

अधिकारियों ने बताया कि कॉलोनी मालिकों द्वारा सरकारी निर्देशों की अनदेखी करते हुए बिना पुडा और संबंधित विभागों की मंजूरी के कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

मुरादपुरा गांव में ‘द अर्बन हाइट्स’ (एजीएम हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड) के नाम से विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी को पहले भी ध्वस्त किया जा चुका था। इसके बावजूद कॉलोनाइजर द्वारा दोबारा निर्माण शुरू कर दिया गया था, जिसके चलते नए बनाए गए विकास कार्यों को फिर से गिरा दिया गया।

एडीए ने स्पष्ट किया कि पापरा एक्ट 1995 (संशोधन 2024) के तहत अनधिकृत कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ 5 से 10 साल तक की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस मामले में संबंधित जमीन मालिकों और कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस विभाग को भी कार्रवाई के लिए लिखा जा रहा है।

विभाग के अनुसार अब तक कुल 47 अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ डैमोलिशन की कार्रवाई की जा चुकी है। इन सभी कार्रवाइयों का विवरण आम जनता की जानकारी के लिए अमृतसर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close