मनीष सिसोदिया राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ाई
नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने 15 जुलाई तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।
कोर्ट ने जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिसोदिया ने शराब नीति को बनाते हुए उसमें हेरफेर करने की कोशिश की। उनके मंत्री रहते हुए इस नीति को बनाने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को उन्होंने नजरअंदाज किया। अदालत ने यह भी देखा कि सीबीआई मामले में सिसोदिया ने जमानत को पाने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पास नहीं किया। उन्होंने दो फोन पेश नहीं किए, जिनका वह उपयोग किया करते थे।
बता दें कि हाल ही में दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से निराश हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी मामले में जमानत की मांग करते हुई दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
इससे पहले 21 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। दिल्ली शराब घोटाला कांड में मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।