राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने का दिया आदेश, आज ही जाना होगा जेल
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद सत्येंद्र जैन को तत्काल सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन ने सरेंडर के लिए वक्त मांगा था लेकिन अदालत ने यह मांग भी नहीं मानी। अब उन्हें सोमवार शाम सरेंडर करना होगा।
सत्येंद्र जैन बीते 9 महीने से ज्यादा समय से मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर थे। उच्चतम न्यायालय ने 26 मई, 2023 को चिकित्सा आधार पर जैन को अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। ईडी ने आप नेता को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। जैन ने इन आरोपों से इनकार किया है।
ईडी ने आप नेता को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था। जैन ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनको सितंबर 2019 को सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब AAP नेता सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा।