रेलवे ने ट्रेन में सोने के नियमों में किया बदलाव, पढ़ें खबर
नई दिल्ली| अगर आप अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल ट्रेन में सोने के नियमों में बदलाव किया गया है. क्योंकि ट्रेन में सीटें सीमित होती हैं. इसलिए लोअर और मिडिल बर्थ को लेकर भी झंझट बना रहता है. नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी स्लीपर कोच में सिर्फ 8 घंटे ही यात्री सो सकेंगे. अभी तक ये टाइम 9 घंटे का था. यदि इससे ज्यादा कोई यात्री सोता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उसका चालान भी काटा जाएगा. ऐसा नए नियमों में मेंशन किया गया है..
अभी तक यात्री टाइम पास के लिए सफर के दौरान तेज आवाज में गाना बजा देते थे. जिस पर प्रतिबंद लगा दिया गया है. गाना सुनने के लिए किसी भी यात्री को ब्लुटूथ का इस्तेमाल करना होगा. सोने के नियमों की बात करें तो स्लीपर में अभी तकरात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सोने की अनुमति थी. लेकिन अब रात दस बजे से 6 बजे तक ही यात्री सो पाएंगे. इसके अलावा आपकी बर्थ पर कोई बैठा रहता है तो आप सोने के टाइम पर उसे सीट खाली करने के लिए कह सकते हैं. साथ ही रात 10 बजे के बाद ट्रेन की रोशन के अलावा अन्य कोई लाइट अलाउड नहीं की जाएगी.
वहीं रेलवे के नियमों में भोजन को लेकर भी नया नियम बनाया गया है. कोई भी यात्री रात 10 बजे के बाद ऑनलाइन खाना नहीं मंगा सकेगा. ये सभी सेवाएं बैन कर दी गई हैं. . हालांकि, आप ई कैटरिंग सर्विस के साथ रात में भी ट्रेन में अपने भोजन या नाश्ते के लिए प्री ऑर्डर कर सकते हैं. साथ ही ट्रेन में धूम्रपान, शराब पीना आदि पर सख्त कार्रवाई की निर्देश दिये गए हैं. नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है.