राष्ट्रीय

गीतिका शर्मा सुसाइड केस में कोर्ट का फैसला, पूर्व मंत्री गोपाल कांडा बरी

नई दिल्ली| गीतिका शर्मा सुसाइड केस में राउज एवेन्यू की एक सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने गीतिका सुसाइड केस के मुख्य आरोपी गोपाल कांडा को बरी कर दिया है। गीतिका के घर से सुसाइड नोट बरामद हुए था जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए गोपाल कांडा और उनकी कंपनी MDLR में सीनियर मैनेजर अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार बताया था। कोर्ट ने मंगलवार को मामले में अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया।

एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में बरी होने के बाद गोपाल गोयल कांडा ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, यह मामला मेरे खिलाफ बनाया गया था और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि गीतिका एयर होस्टेस थी, जो पहले कांडा की एमडीएलआर एयरलाइंस में कार्यरत थी। गीतिका 5 अगस्त 2012 को उत्तर पश्चिम दिल्ली में अपने अशोक विहार आवास पर मृत पाई गई थी।

गीतिका ने अपने दो पेज के सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं खुद को खत्म कर रही हूं, मैं अंदर से टूट गई हूं, मेरे विश्वास टूट गया है। मेरी मौत के लिए गोपाल कांडा, अरुणा चड्ढा जिम्मेदार हैं। उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा, मुझे धोखा देते हुए अपने फायदे के लिए यूज किया। अब ये मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेरे बाद दोनों (गोपाल कांडा, अरुणा चड्ढा) को उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए।

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