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दिल्ली में बकरीद को लेकर सख्ती, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर होगी कानूनी कार्रवाई

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बकरीद 2026 को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ किया है कि राजधानी में गाय, बछड़े, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी मानी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली सरकार में मंत्री Kapil Mishra ने कहा कि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी करता है या ऐसा करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़कों, गलियों, बाजारों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। कुर्बानी केवल उन्हीं स्थानों पर की जा सकेगी, जिन्हें प्रशासन की ओर से वैध और अधिकृत घोषित किया गया है। इन स्थानों पर साफ-सफाई और कचरा निस्तारण की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

इसके अलावा प्रतिबंधित पशुओं की खरीद-बिक्री को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बाजारों में अवैध तरीके से जानवरों की खरीद-बिक्री करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कहा है कि कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेष, खून या अन्य कचरे को सार्वजनिक जगहों, नालियों या सीवर में फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

दिल्ली सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दे तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को दें। प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य त्योहार के दौरान शांति, स्वच्छता और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

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