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सीतापुर में सपा जिला कार्यालय को खाली करने का नोटिस, नगर पालिका ने 15 दिन में परिसर खाली करने के दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से सियासी हलचल बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। नगर पालिका प्रशासन ने समाजवादी पार्टी (सपा) के जिला कार्यालय को खाली करने का नोटिस जारी किया है। नगर पालिका की ओर से सपा जिलाध्यक्ष को भेजे गए नोटिस में 15 दिनों के भीतर कार्यालय परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर पालिका प्रशासन का दावा है कि टाउन हॉल परिसर में स्थित जिस जमीन पर सपा का जिला कार्यालय बना हुआ है, वह नजूल की भूमि है और उस पर पार्टी कार्यालय का निर्माण अवैध है। प्रशासन के अनुसार, सपा सरकार के कार्यकाल में यह जमीन पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन बाद में उसका आवंटन निरस्त कर दिया गया था।

दो दशक पुराना है मामला

यह मामला करीब 20 साल पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, 15 जनवरी 2005 को तत्कालीन सपा सरकार के दौरान लगभग 3000 वर्ग फीट की यह कीमती जमीन महज 100 रुपये सालाना किराए पर पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित की गई थी। हालांकि, जमीन के आवंटन के चार महीने बाद ही 14 मई 2005 को इसे निरस्त कर दिया गया था इसके बावजूद, पिछले दो दशकों से इस नजूल भूमि पर सपा जिला कार्यालय संचालित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह आवंटन उस समय के तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल के कार्यकाल में किया गया था।

15 दिन में खाली करने का आदेश

नगर पालिका प्रशासन ने नोटिस में साफ कहा है कि चूंकि जमीन का आवंटन पहले ही निरस्त हो चुका है, इसलिए यहां पार्टी कार्यालय का बने रहना कानूनन गलत है। सपा जिलाध्यक्ष को 15 दिनों के भीतर कार्यालय खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद जिले की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है।

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