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पंजाब में छोटे कारोबारियों को बड़ी सौगात, सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट बैठक में दी मंजूरी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इस अधिनियम का मकसद 95 फीसदी छोटे कारोबारों पर लगने वाली शर्तों को कम करना और उनके कारोबार को सरल बनाना है.

ये सारे फैसले मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में उनके सरकारी निवास पर हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिये गये. इसी के साथ पंजाब देश का पहला ऐसा सूबा बन गया है जहां दुकानदारों को 20 वर्कर्स तक कानूनी रियायत मिली है.

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस क्रांतिकारी संशोधन के अनुसार कम से कम 20 कर्मचारियों वाले सभी संस्थान अब इस अधिनियम के सभी प्रावधानों से मुक्त होंगे. इस कदम से पंजाब भर के लाखों दुकान मालिकों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि ऐसे संस्थानों को अपना कारोबार शुरू करने या इस अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर श्रम विभाग के पास संबंधित जानकारी जमा करवानी होगी.

कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि के लिए एक तिमाही में ओवरटाइम की स्वीकृत घंटों की सीमा 50 से बढ़ाकर 144 कर दी गई है. इसके अलावा प्रतिदिन कामकाज का समय 10 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है, जिसमें आराम का समय भी शामिल है. साथ ही कर्मचारियों को प्रतिदिन 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने पर नियमित दर से दुगुनी दर पर भुगतान अनिवार्य होगा.

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