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राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, निचली अदालत में नहीं होना पड़ेगा पेश

नई दिल्ली। मोदी सरनेम केस में झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से दिए गए सशरीर हाजिरी के आदेश पर रोक लगा दी है। इस तरह राहुल गांधी को कोर्ट में व्यक्तिगत मौजूदगी से छूट मिल गई है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों रांची के एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सशरीर उपस्थिति के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ प्रदीप मोदी ने निचली अदालत में शिकायत वाद दर्ज कराया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मामले की सुनवाई के दौरान निचली अदालत ने राहुल गांधी को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था। इस पर निचली अदालत के आदेश को राहुल गांधी ने रांची हाई कोर्ट में दी चुनौती दी थी और व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने से राहत देने की गुहार लगाई थी।

राहुल गांधी द्वारा हाईकोर्ट में दी गई याचिका पर पिछली सुनवाई में भी रांची HC से राहत मिली थी और 16 अगस्त तक किसी भी पीड़क या दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। आज न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में हुई सुनवाई में भी राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। उन्हें सशरीर उपस्थिति से छूट मिल गई है।

 

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