आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द, विधानसभा अध्यक्ष ने जारी की अधिसूचना
लखनऊ। उप्र के रामपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे आजम खान (Azam Khan) की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना (Satish Mahana) ने कल शुक्रवार को आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी।
गौरतलब है कि आजम खान को साल 2019 के हेट स्पीच मामले में बीते गुरुवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था। उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, आजम खान को तुरंत जमानत भी मिल गई थी। तभी से माना जा रहा था कि आजम खान की विधायकी जा सकती है।
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बिल्डिंग का निर्माण
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के फैसले के बाद अब इस पर मुहर लग गई है। रामपुर विधानसभा सीट रिक्त कर दी गई है। बता दें कि हालिया विधानसभा चुनाव में जेल में रहते हुए आजम खान ने रामपुर से जीत हासिल की थी। उन्होंने विधायकी को बरकरार रखा था और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसकी जगह पर हुए उपचुनाव में सपा के हाथ से यह सीट निकल गई थी और बीजेपी को जीत मिली थी।
क्या है नियम?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर लागू होता है।
वर्ष 2013 में यह फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4) को निरस्त कर दिया था। यह धारा आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बावजूद सांसदों, विधायकों को संरक्षण प्रदान करती थी।