उत्तराखंडः फ्री राशन को बदले नियम, खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताई क्या है कार्ड धारकों को लेकर गाइडलाइन
यदि आपके परिवार के सभी सदस्यों की आमदनी 15 हजार से ज्यादा है, या आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी-प्राइवेट नौकरी में हो या घर में एसी लगा हो तो आप सरकारी सस्ते राशन के पात्र नहीं है। अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड के लिए पात्रता पर सरकार ने रविवार को तस्वीर साफ की।
सोशल मीडिया पर राशन कार्ड के मानक को लेकर वायरल हो रही खबरों की वजह से ऊहापोह की स्थिति बन गई थी। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने रविवार को विस्तार से राज्य के मानकों की जानकारी दी। मंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर डोईवाला के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा जारी पोस्टर भी अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया।
खाद्य मंत्री ने कहा कि राज्य के अंत्योदय और एनएफएसए और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लोगों के लिए मानक तय हैं। जो लोग मानक पूरे नहीं करते वो 31 मई तक अपने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें। इसके बाद एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी।
अपात्र राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल हों:
खाद्य विभाग ने अपात्र लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील करते हुए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने की सलाह भी दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए सालाना आमदनी पांच लाख रुपये से कम होनी चाहिए। 15 हजार रुपये से अधिक आय है तो राज्य योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं
ये होंगे अपात्र परिवार
जिस परिवार के सभी सदस्यों की कुल आमदनी 15 हजार रुपये से ज्यादा हो
परिवार में चौपहिया वाहन, एयर कंडीशनर, टैक्टर, ट्रक, कंबाइन, जेसीबी हो
पूर्व सैनिक व अर्द्धसैनिक, रिटायर पेंशन कर्मचारी भी सस्ते राशन के पात्र नहीं
02 हेक्टेयर सिंचित भूमि व सालाना आमदनी पर आयकर लागू हो तो अपात्र