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उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट ने विधायक महेन्द्र भाटी हत्याकांड के आरोपी डीपी यादव को किया बरी

 

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव को महेंद्र भाटी हत्याकांड में बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के 2015 के फैसले को पलटते हुए यादव को बरी किया है। सीबीआई कोर्ट ने छह साल पहले यादव को दादरी के विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या के केस में दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

गोलियों से भूनकर हत्या

इस मामले में नैनीताल स्थित हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट के फैसले से यादव को बड़ी राहत मिल गई है। 13 सितंबर 1992 को दादरी में गाज़ियाबाद के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी की दादरी रेलवे क्रासिंग पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें पूर्व सांसद डीपी यादव, परनीत भाटी, करण यादव, पाल सिंह समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस साल कोर्ट से डीपी यादव को कई बार बेल भी मिल चुकी थी।

फैसला सुरक्षित रखा था

पूरे मामले की सीबीआई ने जांच कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई तो 15 फरवरी 2015 में देहरादून में सीबीआई कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। तब से दोषी जेल में बंद हैं, इन सभी ने सीबीआई कोर्ट की सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था।

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