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BSF कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों का कोटा बढ़कर 50 प्रतिशत, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। इस संबंध में मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। यह बदलाव सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन के माध्यम से किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट मिलेगी, जबकि अन्य पूर्व अग्निवीरों को तीन वर्ष की आयु छूट प्रदान की जाएगी।

दो चरणों में होगी भर्ती प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यदि इस श्रेणी में कुछ पद खाली रह जाते हैं, तो उन्हें भी विशेष प्रावधानों के तहत भरा जाएगा। दूसरे चरण में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) के माध्यम से शेष 47 प्रतिशत पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 10 प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होंगे। महिला उम्मीदवारों के लिए रिक्त पदों की संख्या हर वर्ष BSF के महानिदेशक द्वारा कार्य आवश्यकताओं के आधार पर तय की जाएगी।

केवल BSF पर लागू है नया नियम

पहले सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 10 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित थे। हालांकि, नई अधिसूचना केवल BSF से संबंधित है और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर लागू नहीं होगी। मौजूदा नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। BSF और भारतीय सेना अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर मिलकर काम करते हैं। जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान BSF की टीमों ने सीमा पर भारतीय सेना के जवानों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

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