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वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। हालांकि, पूरे कानून पर स्टे लगाने से अदालत ने इंकार कर दिया।

क्या कहा कोर्ट ने?

धार्मिक शर्त पर रोक: अधिनियम की उस धारा पर रोक लगा दी गई है, जिसमें कहा गया था कि वक्फ बनाने वाला व्यक्ति कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का अनुयायी होना चाहिए। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य सरकारें अनुयायी तय करने के नियम नहीं बनातीं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): कोर्ट ने साफ किया कि वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम होना चाहिए, जहाँ तक संभव हो। लेकिन यदि योग्य
मुस्लिम उम्मीदवार उपलब्ध न हो, तो गैर-मुस्लिम भी CEO बन सकते हैं। इस प्रावधान पर रोक लगाने से अदालत ने इंकार किया।

विवाद निपटान: जिला कलेक्टर अब वक्फ भूमि विवादों का निपटारा नहीं कर पाएंगे। यह अधिकार सिर्फ ट्रिब्यूनल के पास रहेगा।

बोर्ड की संरचना: वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की अधिकतम संख्या तय कर दी गई है—कुल 4 (और किसी राज्य में अधिकतम 3)।

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