Main Slideराष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को लगाई फटकार, एसआईटी के गठन का आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह को भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। इसके अलावा मंत्री के माफी मांगने को कोर्ट ने ‘मगरमच्छ के आंसू’ बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मंत्री द्वारा मांगी गई माफी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि सोफिया कुरैशी ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की माफी पर भी सवाल खड़े किए। कोर्ट ने पूछा कि क्या यह कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ‘‘मगरमच्छ के आंसू’’ हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमने आपके वीडियो देखे, आप घटिया भाषा का इस्तेमाल करने की कगार पर थे। आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं। एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। जन प्रतिनिधि होने के नाते आपको हर शब्द का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। यह सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें बहुत जिम्मेदार होने की ज़रूरत है।

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ प्राथमिकी संबंधी जांच के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को मंगलवार सुबह 10 बजे तक आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि एसआईटी में एसपी रैंक की एक महिला अधिकारी भी होगी। वहीं ये एसआईटी अपनी पहली रिपोर्ट 28 मई तक दाखिल करे। ये एसआईटी भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की टिप्पणी की जांच करेगी।

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close