फिल्म निर्माता और निर्देशक राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला
मुंबई। फिल्म निर्माता और निर्देशक राम गोपाल वर्मा को सात साल पुराने एक मामले में दोषी ठहराया गया है और 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा को 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान हाजिर न होने की वजह से चेक बाउंस केस में कोर्ट ने रामगोपाल वर्मा के खिलाफ नॉन वारेंट इश्यू किया है। कोर्ट का ये फैसला उनके नए प्रोजेक्ट ‘सिंडिकेट’ की घोषणा के पहले आया है।
7 साल पुराने मामले में राम गोपाल वर्मा को सजा
राम गोपाल वर्मा मंगलवार को लगभग सात साल पुराने केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं थे। कोर्ट ने सेक्शन 138 के तहत राम गोपाल वर्मा को आरोपी माना और इस मामले में शिकायतकर्ता को राम गोपाल की तरफ से 3.72 लाख मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
राम गोपाल वर्मा की सफल फिल्में
2018 में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा की कंपनी के खिलाफ मामला दायर किया गया था। राम गोपाल वर्मा कुछ सालों से वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फिल्में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। इसके अलावा, उन्हें COVID-19 महामारी के दौरान अपना ऑफिस भी बेचना पड़ा था। इस मामले में, फिल्म निर्माता को व्यक्तिगत पहचान बॉन्ड भरने और 5,000 रुपये की नकद जमानत राशि का भुगतान करने के बाद जून 2022 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। राम गोपाल वर्मा सत्या, रंगीला , सरकार और कंपनी जैसी सफल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।
मंगलवार को राम गोपाल वर्मा को सजा सुनाते हुए मजिस्ट्रेट वाईपी पुजारी ने कहा, “आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428 के तहत सेट-ऑफ का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि आरोपी ने मुकदमे के दौरान हिरासत में कोई अवधि नहीं बिताई है।