बाबा रामदेव ने मांगी माफी, पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स को लेकर किया था गलत प्रचार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत दी है। दरअसल बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि अपने सामानों का भ्रामक तरीके से प्रचार कर रही थी। इसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की कंपनी पंतजलि के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। अब बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में माफ़ीनामा जमा करके अपने विज्ञापन के लिए माफ़ी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की बेंच ने इस माफ़ीनामा को स्वीकार करके बाबा रामदेव और उनकी कंपनी को बड़ी राहत दे दी है।
किसने किया था केस
दरअसल जब कोविड जैसी महामारी फैली थी तब पतंजलि ने अपनी दवाई को लेकर भ्रामक विज्ञापन चलाया था। जिस पर {IMA } इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि पर गलत कैंपेन करने का आरोप लगाया था ।
IMA ने कहा था कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों का सीधा उल्लंघन है। विज्ञापन में पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा था।