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NEET परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली। नीट (NEET) यूजी 2024 की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान परिणामों के आधार पर होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने से भी मना कर दिया है। इसके साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जून को दायर इस याचिका को लेकर कहा कि बिहार पुलिस की ओर से NEET UG 2024 परीक्षा के पेपर लीक के आरोप की जांच हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दूसरी याचिका के संग जोड़ा है. काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि इम्तिहान की मर्यादा और पवित्रता पर असर पड़ा है. हम एनटीए की दलील भी सुनना चाहेंगे।

वहीं दूसरी ओर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य याचिका आंध्र प्रदेश के NEET UG आवेदक जरीपते कार्तिक की ओर से दायर की है। इस याचिका में NTA की ओर से 1536 छात्र-छात्राओं को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के निर्णय को चुनौती भी दी गई। इसे ‘अर्जेंट हीयरिंग’ में रखा गया है। अधिवक्ताओं वाई बालाजी और चिराग शर्मा के जरिए ये याचिका डाली गई है।

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