उत्तर प्रदेशप्रदेश

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हथियार लाइसेंस मामले में मिली जमानत

नई दिल्ली। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में अब्बास को आज जमानत दे दी है। कोर्ट ने इससे पहले वाराणसी MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुख्तार को फर्जी तरीके से हथियार का लाइसेंस लेने के लिए ये सजा हुई थी। बता दें कि डीएम द्वारा दो शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किए जाने के बाद मुख्तार ने हथियारों को जमा नहीं कराया था। इसके बाद 9 अप्रैल 2021 में मुहम्मदाबाद थाने में उसपर केस दर्ज हुआ था।

अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 2015 में लाइसेंस के आयात के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया था और विभाग इसे जारी करता है। उन्होंने कहा कि एफआईआर में जिस घटना का जिक्र किया गया है, उस समय अब्बास पैदा ही नहीं हुआ था।

अब्बास अंसारी ने कोर्ट में बताया कि पुलिस द्वारा उनपर जो दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है, उस समय उनकी उम्र 6 साल की थी। कोर्ट में यूपी सरकार ने अब्बास अंसारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब हथियारों को दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट किया गया तो अधिकारियों को और सरकारी अथॉरिटी को इसकी सूचना नहीं दी गई गई। यूपी सरकार ने कहा कि उन्होंने दो लाइसेंस हासिल किए, लेकिन इसकी सूचना अथॉरिटी को नहीं दी गई। यूपी सरकार ने कहा कि अब्बास अंसारी कई आपराधिक मामले में शामिल हैं। बता दें कि अब्बास पर आरोप है कि उन्होंने शूटिंग प्रतियोगताओं के बहाने विदेशी बंदूके खरीदी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में जमानत याचिका को लेकर नोटिस जारी किया था।

 

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