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चंडीगढ़ के मेयर होंगे ‘आप’ उम्मीदवार कुलदीप कुमार, सुप्रीम कोर्ट ने विजेता करार दिया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को पिछले महीने के चंडीगढ़ मेयर चुनाव विजेता करार दिया। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग आफिसर अनिल मसीह ने जो भी किया है वह लोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ है। मसीह को अदालत की अवमानना ​​की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने भाजपा अल्पसंख्यक सेल के पूर्व सदस्य पर कड़ी कार्रवाई करने और बार-बार मुकदमा चलाने की चेतावनी दी थी। कोर्ट अपनी जांच में यह पाया कि चुनाव अधिकारी ने अदालत से झूठ बोला है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि याचिका में ये अपील की गई है कि चुनाव नए सिरे से कराए जाएं. इसके अलावा अन्य राहत की भी मांग की गई है. हमारा मानना है कि चुनाव को रद्द कर दिया जाए। हालांकि अनिल मसीह की ओर से जो किया गया है वह लोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ है इसीलिए अदालत अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने का जिम्मा रखती है। यदि अमान्य करार दिए गए 8 वोटों को जोड़ लिया जाए तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पास कुल 20 वोट होते हैं। ऐसे में न्याय यही है कि मौजूदा चुनाव को बरकरार रखा जाए. ऐसे में साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार विजयी हैं।

बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था. इस चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के पास कुल 20 वोट और भाजपा के पास 16 वोट थे। संख्या बल देखें तो आप और कांग्रेस के पक्ष में था लेकिन चुनाव बीजेपी जीत गई। दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस-आप गठबंधन के 8 वोटों को इनवैलिड यानी अमान्य करार दिया था और बीजेपी के मनोज सोनकर को विजेता घोषित किया था।

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