अन्तर्राष्ट्रीय

इमरान खान को पत्नी बुशरा बीबी सहित 14 साल की जेल, मंगलवार को भी मिली थी 10 साल की सजा

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को रावलपिंडी की विशेष अदालत ने 14 साल की कठोर सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने उन्हें तोशखाना मामले में यह 14 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद खान 10 साल तक किसी भी सरकारी पद पर नहीं रह सकते हैं। फैसले के तहत दोनों पर करीब 23.37 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले कल यानी मंगलवार को रावलपिंडी की स्पेशल कोर्ट ने खान को सीक्रेट लेटर चोरी के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी।

इमरान खान की पत्नी और पूर्व पति खावर फरीद मनेका ने इस संबंध में 25 नवंबर 2023 को दोनों के खिलाफ व्यभिचार और धोखाधड़ी से विवा​ह करने का आरोप लगाया था। 71 साल के इमरान खान और 49 साल की बुशरा बीबी के खिलाफ पाकिस्तान की पैनल कोड के अनुसार विभिन्न धाराओं में इस्लामाबाद पूर्व के वरिष्ठ वकील सिविल जज कुदरतुल्ला की कोर्ट में यह मामला चल रहा था, जहां यह सजा सुनाई गई है।

इससे पहले पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले में 10 साल की जेल की सजा दी गई। इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के जज अब्‍दुल हसनत जुल्‍करनैन ने मंगलवर को यह फैसला सुनाया था। इमरान खान फिलहाल रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और वहीं पर इस मामले में फैसला सुनाया गया।

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close