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याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट की फटकार- आप कौन हैं? क्या आपकी सदस्यता रद्द हुई है? 

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए सुनने से ही मना कर दिया।

बता दें कि केरल की रहने वाली आभा मुरलीधरन ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देते हुए यह याचिका दाखिल की थी। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता से पूछा, आप कौन हैं? क्या आपकी सदस्यता रद्द हुई है?

मोदी सरनेम मामले में गई सदस्यता

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में रैली में मोदी सरनेम को लेकर कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?। राहुल गांधी के खिलाफ इसी मामले केस दर्ज हुआ था। सूरत की कोर्ट ने उनको दो साल की सजा सुनाई है। जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई।

गुजरात हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित

राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने सजा पर रोक लगाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रखा है। जस्टिस हेमंत इस मामले में अवकाश के बाद फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

23 मार्च को हुई थी सजा

बता दें कि भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सूरत की अदालत ने 23 मार्च को राहुल को सजा सुनाई थी। अदालत ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।

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