दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज होगी FIR
नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शऱण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे प्राथमिकी दर्ज करेंगे।दिल्ली पुलिस ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि दिल्ली पुलिस आज शाम तक प्राथमिकी दर्ज कर लेगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में महिला पहलवानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश तुषार मेहता का कहना है कि पुलिस इन सभी चिंताओं का समाधान कर सकती है।
क्या है मामला
दरअसल, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने बीते रविवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बार फिर मोर्चा खोला। इससे लगभग तीन महीने पहले जनवरी में भी दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों ने धरना दिया था।
पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगोट, साक्षी मलिक और संगीता फोगोट के नेतृत्व में जुटे पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ एफआइआर कराने की मांग की थी।
विनेश फोगोट ने कहा था कि सात महिला पहलवानों ने कनाट प्लेस (CP) थाने में दो दिन पहले बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दी है। इसमें से एक पहलवान नाबालिग है। इसलिए बृजभूषण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पोक्सो के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने उनका नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग भी की।
एफआईआर दर्ज न होने पर सात पहलवानों के समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने मामले को सूचीबद्ध करते हुए आज शुक्रवार 28 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की थी।