राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ रहा ‘मोदी सरनेम’, अब पटना कोर्ट होना होगा पेश
पटना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ‘मोदी सरनेम’ मामले में अब पटना के एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आदिदेव की अदालत ने राहुल को 25 अप्रैल को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
बता दें कि राहुल गांधी को आज 12 अप्रैल को अदालत में पेश होना था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हो सके। राहुल गांधी के अधिवक्ता अंशुल ने आवेदन देकर अदालत को बताया कि राहुल गांधी को 13 अप्रैल को सूरत की अदालत में जाना है। इस कारण आज यहां अदालत में नहीं आ सके। 25 अप्रैल को राहुल गांधी अदालत में उपस्थित रहेंगे।
वहीं, राज्यसभा सांसद व इस मामले के वादी भाजपा नेता सुशील मोदी के अधिवक्ता एसडी संजय और प्रिया गुप्ता ने राहुल गांधी का बेल बांण्ड रद्द कर गैर जमानती वारंट (NBW) जारी करने का आग्रह किया। दोनों ओर से बहस सुनने के बाद अदालत ने राहुल गांधी की उपस्थिति के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है।
क्या है मामला
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान 19 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार नामक स्थान पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ‘इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है’।
सुशील मोदी ने इसी बयान पर राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। मोदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहकर पूरे समुदाय का अपमान किया है।
सूरत कोर्ट ने सुनाई है दो साल की सजा
बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान पर सूरत में भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज करवाया था। मामले में बीते 23 मार्च को गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा, कोर्ट ने राहुल पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिसके बाद, राहुल की संसद सदस्यता रद कर दी गई। साथ ही, राहुल को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी दे दिया गया है।
राहुल गांधी ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया। जिसके बाद, भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मंगलवार को राहुल गांधी की उस याचिका के जवाब में कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इस मामले में कल 13 अप्रैल को सुनवाई होगी।