बिहार के मोकामा से JDU विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में कानूनी राहत, पटना हाई कोर्ट ने दी जमानत

बिहार के मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर दी है। इससे पहले निचली अदालतों ने उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज कर दी थी। मामला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान मोकामा क्षेत्र में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ा है। 30 अक्टूबर 2025 को मोकामा के तरतर गांव के पास पूर्व नेता और जन सुराज पार्टी से जुड़े दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अनंत सिंह मुख्य आरोपी हैं।
चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद दुलारचंद यादव की हत्या हुई। पुलिस ने मतदान से पहले ही अनंत सिंह को गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेज दिया था। निचली अदालत में उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी थी। फरवरी 2026 में कोर्ट की अनुमति से अनंत सिंह विधानसभा में शपथ ले चुके हैं, लेकिन जमानत न मिलने के कारण जेल में ही रहे। अब पटना हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं। अनंत सिंह को जांच में सहयोग करना होगा, गवाहों पर दबाव नहीं डालना होगा और आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट में पेश होना होगा।
इस फैसले के बाद अनंत सिंह जल्द ही जेल से रिहा हो सकते हैं। यह मामला बिहार की राजनीति में फिर से चर्चा का विषय बन सकता है। अनंत सिंह खुद इन आरोपों से इनकार करते आए हैं और इसे राजनीतिक साजिश करार देते हैं। जांच और आगे की कार्रवाई अदालत तय करेगी।







