पंजाब आशीर्वाद योजना: बेटी की शादी के लिए सरकार दे रही है 51,000 रुपये की मदद, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

बेटी की शादी हर माता-पिता के जीवन का सबसे सुखद पल होती है, लेकिन आर्थिक कमजोरी कई बार इस खुशी को चिंता में बदल देती है. शादी का खर्च, रस्में और मेहमान—सब कुछ पैसों पर निर्भर होता है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना शुरू की है, ताकि किसी भी परिवार की बेटी की शादी केवल पैसों की वजह से न रुके. इस योजना के तहत सरकार योग्य परिवारों को बेटी की शादी के लिए सीधे 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है, जो लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.
क्या है पंजाब आशीर्वाद योजना
पंजाब आशीर्वाद योजना एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करना है. इस योजना के जरिए सरकार यह संदेश देना चाहती है कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि समाज की मजबूती हैं.
किन परिवारों को मिलता है योजना का लाभ
इस योजना का फायदा निम्न वर्गों की बेटियों को दिया जाता है
- अनुसूचित जाति (SC)
- पिछड़ा वर्ग (BC)
- अन्य पिछड़ा वर्ग
- ईसाई समुदाय की लड़कियां
- किसी भी जाति की आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) लड़कियां
- किसी भी जाति की विधवा महिला की बेटी
- अनुसूचित जाति की विधवा या तलाकशुदा महिला के दोबारा विवाह पर भी योजना का लाभ मिलता है
योजना की जरूरी शर्तें
- शादी की तारीख पर लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए
- परिवार की कुल वार्षिक आय 32,790 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
- माता-पिता या अभिभावक का पंजाब का स्थायी निवासी होना जरूरी है
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों की शादी पर ही योजना का लाभ मिलता है
- तीसरी बेटी के विवाह पर इस योजना के तहत सहायता नहीं दी जाती
कब और कैसे करें आवेदन
आशीर्वाद योजना में आवेदन की समय सीमा को काफी लचीला रखा गया है. परिवार शादी की तय तारीख से पहले आवेदन कर सकता है. यदि किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं हो पाया, तो शादी के 30 दिनों के भीतर भी फॉर्म जमा किया जा सकता है. हालांकि, 30 दिन से अधिक की देरी होने पर आवेदन में परेशानी आ सकती है. यह योजना उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है, जो आर्थिक तंगी के कारण बेटी की शादी को लेकर चिंतित रहते हैं.







