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पंजाब में नगर निकाय चुनावों पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार को नोटिस जारी

पंजाब सरकार को बड़ा झटका देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के 9 नगर निगमों और 100 से अधिक म्युनिसिपल कमेटियों के चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि संतोषजनक जवाब मिलने तक चुनावी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।

रोक के दायरे में बटाला, पठानकोट, कपूरथला, होशियारपुर, मोहाली, बठिंडा, अबोहर, मोगा और बरनाला नगर निगम शामिल हैं। इन चुनावों को लेकर वार्डबंदी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दर्जनों याचिकाएं दाखिल की गई थीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिकाएं दायर होने के बावजूद पंजाब के मुख्य सचिव की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि न्यायिक प्रक्रिया को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नई वार्ड सीमाएं मनमाने तरीके से तय की गई हैं, जिससे चुनावी संतुलन प्रभावित हो सकता है और कुछ क्षेत्रों को अनुचित लाभ मिल सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती और जवाब दाखिल नहीं करती, तब तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि अगली सुनवाई तक संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की गई है।

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