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पंजाब सरकार ने ‘पंजाब पेड़ों की सुरक्षा कानून 2025’ के प्रस्ताव को दी मंजूरी

पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की है कि वित्त विभाग ने फॉरेस्ट और वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन विभाग द्वारा तैयार किए गए ‘द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एक्ट, 2025’ के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। एक प्रेस बयान जारी करते हुए मंत्री चीमा ने कहा कि यह कानून शहरी हरियाली और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार का मजबूत कदम साबित होगा और राज्य में पेड़ों की सुरक्षा को कानूनी रूप से सुदृढ़ करेगा।

उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट में पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई पर सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माने का प्रावधान शामिल है, जो पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने के प्रयासों को और प्रभावी बनाएगा। वित्त विभाग ने इस कानून के आर्थिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया है और पाया है कि इसके लागू होने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।

चीमा ने कहा कि इस एक्ट के तहत जुर्माने से प्राप्त धनराशि को एक विशेष फंड में जमा किया जाएगा, जिसका उपयोग केवल शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स पर किया जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण और विकास के लिए एक आत्मनिर्भर मॉडल तैयार करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पेड़ों और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी देना इस दिशा में सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि अब यह प्रस्ताव आगे की कानूनी प्रक्रिया से गुजरते हुए कैबिनेट और विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा।

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