दिल्ली ब्लास्ट मामला: कोर्ट ने आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन की NIA हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी (दिल्ली) में लाल किला के पास हुए आतंकी विस्फोट मामले में अरेस्ट किए गए आरोपी आमिर राशिद अली को दिल्ली की अदालत ने 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने आरोपी को कल गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज यानी 17 नवंबर को अदालत में पेश किया। बता दें कि 10 नवंबर को लाल किला के पास विस्फोटकों से लदी एक कार में हुए ब्लास्ट में 13 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे।
लाल किले के पास किए गए विस्फोट के लिए इस्तेमाल की गई कार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी चला रहा था। उमर का संबंध एक “सफेदपोश” आतंकी मॉड्यूल से था, जिसका भंडाफोड़ मुख्य रूप से हरियाणा के फरीदाबाद से विस्फोटकों की बरामदगी के बाद हुआ था।
एनआईए की जांच से सामने आया कि आरोपी आमिर ने कार धमाके की साजिश रची थी। वह जम्मू-कश्मीर के पंपोर में संबूरा का रहने वाला है। आमिर ने सुसाइड बॉम्बर उमर के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी। उमर फरीदाबाद की अल-फलाह युनिवर्सियी में सहायक प्रोफेसर था। उसने विस्फोटक से भरी कार ले जाकर लाल किले पास धमाका किया। जिस कार में विस्फोट हुआ, वह उसी के नाम पर दर्ज थी। एनआईए ने आत्मघाती हमलावर उमर का एक और वाहन जब्त कर लिया है, जिसकी अतिरिक्त सबूतों के लिए जांच की जा रही है। अब तक, जांच टीम ने कई घायल पीड़ितों सहित 73 गवाहों से पूछताछ की है।
अल फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन को दो समन जारी किए गए
वहीं, दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले की जांच और जालसाजी व धोखाधड़ी के लिए अल फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ दर्ज दो मामलों के संबंध में विश्वविद्यालय के चेयरमैन को दो समन जारी किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा शनिवार को गंभीर चिंता जताए जाने के बाद क्राइम ब्रांच ने हरियाणा स्थित इस विश्वविद्यालय के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में दो FIR दर्ज की। अधिकारियों ने बताया कि दोनों नियामक निकायों ने विश्वविद्यालय के मान्यता संबंधी दावों की समीक्षा के बाद “बड़ी अनियमितताओं” को चिन्हित किया तथा अपने निष्कर्ष कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिए।







