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समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद कार्यालय को खाली करने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद सपा कार्यालय को खाली करने के प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया है। इससे मुरादाबाद प्रशासन को तगड़ा झटका लगा है। 9 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सपा कार्यालय खाली करने पर रोक लगाते हुए 28 अक्टूबर की तारीख तय की थी। यह आदेश जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्य वीर सिंह की डबल बेंच ने दिया।

दरअसल, जिला प्रशासन ने मुरादाबाद सपा कार्यालय खाली करने के लिए नोटिस जारी किया हुआ था। नोटिस में दो सप्ताह में सपा का दफ्तर खाली करने को कहा गया था। सपा ने जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट रोक लगा दी थी।

बता दें कि सपा का यह कार्यालय बंगला नंबर 4, सिविल लाइंस इलाके में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के सामने चक्कर की मिलक इलाके में है, जिसे 1994 में दिवंगत SP सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को अलॉट कराया था। अधिकारियों के मुताबिक, बंगला करीब 1,000 स्क्वायर यार्ड में फैला है और इसे 350 रुपये में अलॉट किया गया था। उनकी मौत के बाद, पार्टी ने अलॉटमेंट को अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए कोई फॉर्मल प्रोसेस शुरू नहीं किया।अब, किसी भी लीगल अलॉटमेंट या रिन्यूअल की कमी का हवाला देते हुए मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अलॉटमेंट कैंसिल करने का आदेश दिया था, यह कहते हुए कि बिना वैलिड ऑथराइज़ेशन के किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा सरकारी बिल्डिंग का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है।

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