पुर्तगाल में बुर्का बैन की तैयारी, संसद ने विधेयक को दी मंजूरी, पहनने पर देना होगा 4 लाख रुपये जुर्माना

पुर्तगाल में जल्द ही सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लग सकता है। संसद ने चेहरा ढकने वाले परिधानों पर बैन लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा की मंजूरी का इंतजार है। उनके हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा।
यह प्रस्ताव फार राइट चेगा पार्टी की ओर से लाया गया था। पार्टी का कहना है कि नकाब और बुर्का जैसे वस्त्र महिलाओं को “हीनता और बहिष्कार” की स्थिति में डालते हैं, जो स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। विधेयक के अनुसार, सार्वजनिक जगहों पर लिंग या धार्मिक कारणों से चेहरा ढकने पर रोक लगाई जाएगी। हालांकि, हवाई यात्राओं, राजनयिक परिसरों और पूजा स्थलों पर नकाब पहनने की अनुमति बनी रहेगी।कानून में उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त प्रावधान भी रखे गए हैं। नियम तोड़ने पर 200 यूरो से 4,000 यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 4 लाख रुपये से अधिक होता है।
वामपंथी दलों ने इस कदम का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने की कोशिश है। सोशलिस्ट पार्टी के सांसद पेड्रो डेलगाडो अल्वेस ने कहा कि किसी भी महिला को बुर्का पहनने या न पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन चेगा पार्टी का नजरिया धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देता है।अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तो पुर्तगाल भी फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे उन यूरोपीय देशों की सूची में शामिल हो जाएगा, जहां चेहरा ढकने पर पहले से प्रतिबंध लागू है।