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दिल्ली दंगा मामला : उमर खालिद, शरजील इमाम समेत 10 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े मामले में आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम समेत 10 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

मंगलवार को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया। आरोपियों पर UAPA के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। जिनकी याचिकाएं खारिज हुई हैं उनमें उमर खालिद, शरजील इमाम, अतहर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शादाब अहमद और तस्लीम अहमद शामिल हैं। अब सभी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

जानकारी के मुताबिक, इन आरोपियों की जमानत याचिकाएं साल 2022 से अदालत में लंबित थीं। कई बार इन पर सुनवाई हुई लेकिन अंतिम फैसला अब जाकर आया है। फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 600 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसी मामले में कई लोगों को साजिश और हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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