अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, विधायकी बहाल

माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल हो जाएगी और मऊ सदर सीट पर प्रस्तावित उपचुनाव भी नहीं होगा।हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।
क्या है मामला?
2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। इस मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ ने 31 मई को उन्हें दो साल की कैद और 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके आधार पर 1 जून 2025 को उनकी विधायकी समाप्त कर दी गई थी।जिला जज मऊ की अदालत ने भी 5 जुलाई को उनकी अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद अब्बास अंसारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पैरवी की, जबकि यूपी सरकार की तरफ से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी ने फैसले पर रोक लगाने का विरोध किया था।अब हाई कोर्ट के आदेश से अब्बास अंसारी को न केवल सजा से राहत मिली है बल्कि उनका विधायक का दर्जा भी बहाल हो गया है।